get 80 percent subsidy on agriculture equipment and custom hiring center in bihar :- किसानों के लिए आज के समय में बीजों की बुआई से लेकर फसलों की कटाई और फसलों के बचे हुए अवशेषों के लिए बाजार में कई प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध है। लेकिन फिर भी ये कृषि यंत्र सभी किसानो के पास उपलब्ध नहीं है। जिसका मुख्य वजह कृषि यंत्रो की कीमत का अधिक होना है। किसानों की समस्या को हल करने करने के लिए कई प्रकार की योजना चला रही है। जिसमें किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर सब्सिडी दिया जाता है।
किसानों को समय पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना करने पर सब्सिडी दे रही है। किसानों को लिए कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के अंतर्गत कुल 82 करोड़ 25 लाख रुपये की योजना को स्वीकृति दी गई है। कस्टम हायरिंग केंद्र योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को 75 प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी देगी। इस योजना में खेत की जुताई, बुआई, निकाई-गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी तथा उद्यानिकी से संबंधित कृषि यंत्र शामिल है।
साथ ही साथ सरकार SMAM ( Sub-Mission on Agricultural Mechanization ) योजना अंतर्गत सरकार द्वारा 104 करोड़ 16 लाख रूपये की लागत से किसानो को कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके ,कस्टम हायरिंग केंद्र, कृषि यंत्र बैंक एवं स्पेशल कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए भी अनुदान देगी।
कस्टम हायरिंग केंद्र के लिये कितना अनुदान Subsidy मिलेगा
सरकार द्वारा राज्य के अलग -अलग जिलों कस्टम हायरिंग सेंटर बनायें जायेंगे। साथ इनके लिए अलग-अलग प्रकार के सब्सिडी भी तय किये गए हैं। कृषि विभाग बिहार सरकार ने किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र बैंक एवं स्पेशल कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना किये जायेंगे।
जो इस प्रकार है:- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना 2024-25
इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में कुल 267 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जायेगी। प्रत्येक कस्टम हायरिंग सेंटर की अनुमानित लागत 10 लाख रुपये के लगभग है जिसपर किसानों अधिकतम 40 प्रतिशत यानि की 4 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
इसके अलावा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना 2024-25 अवशेष प्रबंधन
सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना 2024-25 अवशेष प्रबंधन :- इस योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 9 जिलों में जिसमें पटना, भोजपुर, कैमुर, बक्सर, नालंदा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, एवं गया जिलों में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 115 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए सब्सिडी दिया जायेगा। सरकार द्वारा स्पेशल कस्टम हायरिंग केंद्र की इकाई लागत पर किसानों को अधिकतम 80 प्रतिशत यानिकि 12 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना 2024-25 में राज्य के चयनित गाँवों में 101 कृषि यंत्र बैंक स्थापना की जायेगी। जिसकी इकाई लागत 10 लाख रुपये है जिसपर अधिकतम 80 प्रतिशत (8 लाख) रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
किसानों को कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान Subsidy मिलेगा?
खेती के कामों के लिए कृषि यंत्र और फसल अवशेष प्रबधन वाले यंत्रों की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्र की खरीदारी पर सब्सिडी उनके केटेगरी के अनुसार दिया जाता है। ये अनुदान 40 से 80 प्रतिशत तक होता है। किसानों को राज्य योजना के जरिये जिले के लिए न्यूनतम 18 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के किसानों को अनुसूचित जाति/जनजाति के समतुल्य सब्सिडी दिया जायेगा। इसके अलावा राज्य के कृषि यंत्र निर्माता को बनाये गए कृषि यंत्र पर अनुदान दर प्रतिशत तथा अनुदान दर के अधिकतम सीमा में 10 प्रतिशत वृद्धि कर किसानों को अनुदान का लाभ दिया जायेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में अनुदान दर यंत्र की क़ीमत 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
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कृषि यंत्र और कस्टम हायरिंग केंद्र के लिये आवेदन कब होंगे? | custom hiring centre online apply .
कृषि यंत्र और कस्टम हायरिंग सेण्टर के लिए इच्छुक व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक बिहार सरकार के कृषि विभाग के वेबसाइट से दिनांक 5 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। याद रहे ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 5 मई 2024 है।
वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों के खरीद करने के लिए किसानों से प्राप्त योग्य आवेदन में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवेदक का चयन कर लॉटरी की तिथि को ही परमिट जारी किया जाएगा, जिसकी वैद्यता 21 दिनों की होगी।
कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग केंद्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन कहाँ करें?
बिहार में कृषि यंत्र ,कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग केंद्र और कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने वाले किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले किसानों को बिहार सरकार के agriculture portal पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसे किसान पंजीयन भी कहा जाता है। किसान पंजीयन बनवाने के बाद आपको कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पोर्टल यानि की www.farmech.bih.nic.in रजिस्ट्रेशन करना होगा। बिहार के सभी किसान,किसान समूह ,जीविका समूह ,ग्राम संगठन ,और क्लस्टर फेडरेशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम किया जायेगा। जिसकी परमिट 21 दिनों की होगी। जिसमें किसानों को सरकार द्वारा निबंधित कृषि विक्रेता से कृषि उपकरण की खरीदारी कर पायेंगे।
कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग केंद्र पर सब्सिडी की अधिक जानकारी के लिए कहाँ संपर्क करें।
किसान बंधू कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग केंद्र पर सब्सिडी से जुड़ी किसी भी परेशानी और जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी प्रखंड/ब्लॉक /कृषि पदाधिकारी /एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर/सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ ज़िला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
साराँश
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