panchayt samiti kya hai ,पंचायत समिति क्या है

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panchayt samiti kya hai ,पंचायत समिति क्या है पंचायत समिति ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि होते है।

जिस तरह से वार्ड मेंबर अपने वार्ड के जनप्रतिनिधि होते हैं। ये सबसे निचले पायदान पर स्थित जनप्रतिनिधि होते हैं तथा इनका कार्य क्षेत्र लगभग 300 के जनसँख्या दायरे में होता है।

इनके ऊपर पंचायत आता है और पंचायत के जनप्रतिनिधि को ग्राम प्रधान या मुखिया कहते है। इनका कार्य क्षेत्र लगभग 5000 के ऊपर जनसँख्या के दायरे में होता है। एक पंचायत में जितने भी वार्ड सदस्य होते है उनका कार्य या प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का काम मुखिया का होता है।

मुखिया के साथ सरकारी स्तर पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। जिनका काम सरकार के द्वारा निर्देशित कार्य को मुखिया की सहायता से आगे बढ़ाना होता है।

पंचायत समिति का चुनाव।

उसी प्रकार पंचायत समिति के लिए जनता अपना मतदान करती है। लगभग 5000 की जनसँख्या पर एक पंचायत समिति के जनप्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। एक ब्लॉक के अंदर जितने भी पंचायत समिति होते हैं उनके द्वारा एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करते है। परन्तु पदेन सदस्य के रूप मुखिया ,सरपंच, उस क्षेत्र विधायक भी सदस्य होते है। अध्यक्ष को प्रखंड प्रमुख के नाम से जाना जाता है। इनका कार्यालय प्रखंड में होता है। सरकार के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी की नियुक्ति प्रखंड में की जाती है। सरकारी कार्यों का समापन दोनों के द्वारा किया जाता है। एक में ब्लॉक जितने भी काम होते हैं उनके सर्वेसवा प्रखंड विकास प्राधिकारी होते हैं।

आम भाषा में जाने तो ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति होते है तथा उनके ऊपर जिला परिषद होता है। ये दोनों के बिच में एक कड़ी का काम करता है।

पंचायत समिति के कार्य

दो माह में कम से कम एक बैठक करवाना।

प्रखंड / ब्लॉक के अंदर जितने भी ग्राम पंचायत है उनकी बार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना।

पंचायत समिति का वार्षिक बजट पेश करना तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी के सत्यापन पर जिला परिषद् को भेजना।

आपदा के समय 25 हजार रूपये खर्च करने का अधिकार।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम एवं स्कीमों का आयोजन करना।

सड़क , भवन,पुल ,जल मार्ग ,तथा संचार के योजनाओं को पूरा करना।

सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देना।

जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं का वितरण करना।

नोट – पाठकों से अनुरोध है ये जानकारी मैंने अपने से लिखी है। कई जगह से पढ़ कर विशेष जानकारी के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम को पढ़े।

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