जब कोई श्रमिक सारी जीवन कमाने में लगा देता है परंतु बुढापे में लाचारी के वजह जब उसे काम नहीं मिलता है तब उसकी जिंदगी ज्यादा कष्टमय हो जाती है बुढ़ापे के कारणों से दैनिक मजदूरी का काम मिलना बंद हो जाता है तब उसे एहसास होता है काश कुछ पैसा अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ कर रखता तो बुढ़ापे में रुपए की परेशानी नहीं होती।
इन्हीं सारी परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की शुरुआत की गई इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूर, कामगार ,दैनिक मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले रिक्शा चालकऔर निर्माण कार्य के मजदूर जो किसी ना किसी तरह से दैनिक कमाई कर अपना गुजर बसर करते हैं सरकार की यह योजना इनको पेंशन की गारंटी देती है
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य हरेक कामगार मजदूर असंगठित क्षेत्र के मजदूर रिक्शा चालक रेहड़ी पटरी वाले तथा वैसे सभी श्रमिक जो किसी ना किसी तरह से दैनिक कमाई करते हैं बुढ़ापे में पेंशन की सुविधा प्रदान कराना 60 वर्ष के बाद ₹3000 प्रत्येक माह के तौर पर दिया जाए।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है
18 वर्ष और 40 वर्ष के बीच जमा किए जाने वाले राशि का विवरण नीचे टेबल में दिया गया है
Age | सेवा निवृत्ति की आयु | आवेदक के द्वारा प्रत्येक माह की राशि (Rs) | भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह की राशि | टोटल (Rs) |
1 | 2 | 3 | 4 | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
1. बैंक पासबुक
2. आधार कार्ड
3. मोबाइल नंबर
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम सहज वसुधा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है उसके पश्चात प्रिंटआउट लेकर बैंक या एलआईसी ऑफिस में जाए प्रत्येक एलआईसी (LIC) ऑफिस में इसके लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं
1. आवेदक के द्वारा जितनी भी राशि जमा की जाती है उसी के समकक्ष सरकार के द्वारा भी उतनी राशि जमा की जाती है
2. मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति बुढ़ापे में बहुत दयनीय हो जाती है अगर पेंशन मिलता रहेगा तो उसकी स्थिति तथा स्वास्थ्य दोनों सही रहेंगे किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। सरकार के द्वारा निर्धारित पेंशन से उसका पालन पोषण होता रहेगा।
3. अगर कोई भी श्रमिक जिन्होंने रेगुलर अपना किस्त जमा किया है परंतु 60 वर्ष से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है उस परिस्थिति में उसके जीवन साथी द्वारा इस योजना को जारी रखा जा सकता है या उसके द्वारा जमा किए गए राशि सरकार के निर्देशानुसार वापस किए जा सकते हैं
4. अगर किसी परिस्थिति में पेंशनभोगी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो 50% पेंशन का भुगतान उसके जीवनसाथी को मिलेगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की राशि अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है