Bpsc teacher vacany full detail in hindi.

बिहार शिक्षक भर्ती की पूरी जानकारी जानिये हिंदी में। Bpsc teacher vacany full detail in hindi.

Bpsc teacher vacany full detail in hindi. यदि आप बिहार में शिक्षक का जॉब पाना चाहते है तो इस आर्टिकल को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। बिहार सरकार द्वारा बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की भर्ती के लिए कुल 1,70,461 (एक लाख सत्तर हजार चार सौ एकसठ ) पदों नियुक्ति किया जाना है। इस बार परीक्षा का आयोजन bpsc के द्वारा किया जायेगा। इस आर्टिकल में आपको प्राइमरी ,मिडिल और हाई क्लास तीनो की जानकारी दी जायेगी। bihar teacher vacancy 2023.bpsc computer teacher vacancy 2023

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Table of Contents

प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1-5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए :-

बिहार लोक सेवा आयोग
बिहार लोक सेवा आयोग
(BPSC) BPSC Bihar School Teacher (TGT, PGT, Primary) Recruitment 2023
Bihar Teacher Recruitment 2023 Advt No. : 26/2023
Important Dates
Application Begin : 15/06/2023
Last Date for Apply Online : 12/07/2023
Pay Exam Fee Last Date : 12/07/2023Exam Date :As per Schedule
Application Fee General / OBC/ Other State : 750/-
SC / ST / PH : 200/-
Female Candidate (Bihar Dom.) : 200/-
Pay the Exam Fee Through Online / Offline Fee Mode Only
BPSC School Teacher Recruitment 2023 : Age Limit as on 01/08/2023Minimum Age : 18 Years for Primary TeacherMinimum Age : 21 Years for TGT / PGT TeacherMaximum Age : 37 Years for Male & 40 Years for FemaleRead the Notification for Age Relaxation in BPSC School Primary, TGT, PGT Teacher Recruitment 2023.
(i) सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट-ऑफ-तिथि 01.08.2023 होगी।
(ii) प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट-ऑफ-तिथि 01.08.2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 01.08.2023 को 21 वर्ष है।
(iii) अधिकतम आयु अनारक्षित (पुरूष)- 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला ) – 42 वर्ष
(iv) वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है।
Bihar School Teacher Exam 2023 : Vacancy Details Total : 170461 Post
Post NameTotal Post विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत् होंगी :-
प्राथमिक विद्यालय अध्यापक 
Primary Teacher
Class 1-5
79943* न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)
अथवा
न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि ) विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।
अथवा
न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक ( अथवा इसके समकक्ष) तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी० एल०एड० )
अथवा
न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा
अथवा
स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो
अथवा
न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय एकीकृत बी० एड० एम० एड० ।
माध्यमिक विद्यालय अध्यापक 
TGT Teacher
Class 9-10
32916विनिर्दिष्ट विषय / विषय समूह में कम से कम 50 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में (अथवा इसके समतुल्य) उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड० ) ।
अथवा
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक / स्नातकोत्तर तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति ) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ( मान्यता मानदंड और क्रियाविधि ) विनियम-2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड० ) ।
अथवा
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय / विषय समूह बी० ए०एड०/ बी०एससी०एड० की चार वर्षीय उपाधि ।
उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक 
PGT Teacher Class 11-12
57602विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड० ) ।
अथवा
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर ( अथवा इसके समतुल्य) तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०) ।
अथवा
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी० ए०एड०/ बी०एससी०एड० ।
अथवा
न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 03 वर्षीय एकीकृत बी०एड० एम०एड०।
For BPSC TGT, PGT, Primary Teacher Subject Wise Vacancy Details Read the Notification
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i) ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि :- 15-06-2023
ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि :- 12-07-2023,अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन / कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की जाँच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।
(ii) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in/www.onlinebpsc.bihar.gov.in ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जायेगी।अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।
(A) रजिस्ट्रेशन एवं Application की विवरणी भरने के बाद Edit करने का Option रहेगा, जो Payment करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा. इसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी किसी भी प्रविष्टि में Edit करने का प्रावधान रहेगा।
(B) परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन Payment करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएँ सही है Payment के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टि में Edit का कोई प्रावधान नहीं होगा।
(C) परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन Payment के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध ” Download Filled Application Section” से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर लेंगे।नोट:- वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन Cancel करना चाहते हों. वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व अपने Application को Cancel करते हुए उसी Mobile No. / Email ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा ।ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरश: अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।
ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र / अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
(iii) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।
(iv) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई0डी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई०डी० अंकित नहीं करेंगे।
(v) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है।
(vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। (vii) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी तस्वीर Webcam के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।(viii) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है ।(ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 10668, दिनांक 29.06.2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक का दावा करने के स्थिति में ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes / No) को Select करने के पश्चात् ही श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जायेगा ।
(x) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की पाँच प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(xi) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान / गलत भुगतान / असफल भुगतान (Unsuccessful Payment / Transaction Status Failure / Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा ।
(xi) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है।
हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
(all) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
12. महत्वपूर्ण निर्देश :-
(i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध “Download Filled Application Section” से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र / कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे।

आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
(ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।
13. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी । अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
14. शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता / दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
15. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा ।
16. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अलग से मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन / सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

1. प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1-5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए :-

  • 1) श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:- विद्यालय अध्यापक, अराजपत्रित
  • 2) वेतनमान:- मूल वेतन 25,000/- प्रतिमाह एवं अन्य अनुमान्य भत्ते । स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य ।
  • 3) परीक्ष्यमान अवधि :- योगदान की तिथि से दो वर्षों की अवधि परीक्ष्यमान अवधि मानी जायेगी एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जायेगा।

2 . माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 9-10 तक) के विद्यालय अध्यापकों के लिए :-

  • 1) श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:- विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित
  • 2) वेतनमान:- मूल वेतन 31000/- प्रतिमाह एवं अनुमान्य भत्ते । स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य ।
  • 3) परीक्ष्यमान अवधि :- योगदान की तिथि से दो वर्षों की अवधि परीक्ष्यमान अवधि मानी जायेगी एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जायेगा।

3. उच्च माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 11-12 तक) के विद्यालय अध्यापकों के लिए :-

  • 1) श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:- विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित
  • 2) वेतनमान:- मूल वेतन 32000/- प्रतिमाह एवं अनुमान्य भत्ते । स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य ।
  • 3) परीक्ष्यमान अवधि :- योगदान की तिथि से दो वर्षों की अवधि परीक्ष्यमान अवधि मानी जायेगी एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जायेगा।
नोट:- (i) प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
(ii) विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट-बढ़ सकती है।
(iii) अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है।

4. विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत् होंगी :-

  • (i) भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो।
  • (ii) विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, जो सम्प्रति निम्नवत् है:-
(A) विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि (कक्षा 1-5) के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता :

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि ) विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक ( अथवा इसके समकक्ष) तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी० एल०एड० )

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो

अथवा

न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय एकीकृत बी० एड० एम० एड० ।

परन्तुक :-
  • (i) जिसने एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसे कक्षा 1-5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति किया जा सकेगा, किन्तु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के दो साल के भीतर एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 06 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।
  • (ii) जिसने भी एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से तीन वर्षीय एकीकृत बी०एड० – एम० एड० की योग्यता हासिल कर ली है, उसे कक्षा 1-5 तक पढ़ाने हेतु विद्यालय अध्यापक रूप में नियुक्त किया जा सकेगा बशर्ते कि विद्यालय अध्यापक के रुप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति के 02 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अनिवार्य रूप से 06 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 06 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।
  • (iii) वर्ग 1-5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड / मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी / आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इन्टरमीडिएट (50% अंकों के साथ) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी।
  • (iv) वर्ग 1-5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इण्टर में 50% अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी।
  • (v) समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा प्राच्यभाषा विशेष से संबंधित डिग्री सामान्य विषय विद्यालय अध्यापक (वर्ग 1-5) पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि / डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा।
  • (vi) कक्षा 1 से 5 तक लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(B) सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता :

विनिर्दिष्ट विषय / विषय समूह में कम से कम 50 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में (अथवा इसके समतुल्य) उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड० ) ।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक / स्नातकोत्तर तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति ) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ( मान्यता मानदंड और क्रियाविधि ) विनियम-2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड० ) ।

अथवा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय / विषय समूह बी० ए०एड०/ बी०एससी०एड० की चार वर्षीय उपाधि ।

परन्तुक :-

कक्षा 08 से 10 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(C) कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत् होगा :

  • (i) गणित :- स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी / इलेक्ट्रोनिक्स / कम्प्यूटर साइंस / रसायन विज्ञान / सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो।
  • (ii) विज्ञान :- स्नातक स्तर पर जन्तु विज्ञान (प्राणि विज्ञान) वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो।
  • (iii) सामाजिक विज्ञान :- स्नातक स्तर पर सहायक विषय / प्रतिष्ठा विषय के अन्तर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो।
  • (iv) भाषा से संबंधित विषय :- माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है।

(D) कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताः

विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड० ) ।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर ( अथवा इसके समतुल्य) तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०) ।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी० ए०एड०/ बी०एससी०एड० ।

अथवा

न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 03 वर्षीय एकीकृत बी०एड० एम०एड०।

परन्तुक :-

कक्षा 11 से 12 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(D) कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत् होगा :-

bihar computer teacher vacancy 2023

(F) कक्षा 11 से 12 तक में कम्प्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता :

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से प्राप्त उपाधि ।डी०ओ०३०ए०सी०सी० से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि ।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आई०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०ई० या बी०टेक० ( कम्प्यूटर साइंस / आई०टी०) अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आई०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी०ई० या बी०टेक० की उपाधि तथा कम्प्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।

अथवा

अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर / एम०सी०ए० या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि ।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातक / बी०सी०ए० या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर ।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

डी०ओ०ई०ए०सी०सी० से स्तर बी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि ।

अथवा

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डी०ओ०ई०ए०सी०सी० से स्तर सी तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

अथवा

एम०सी०ए० का तीन वर्षीय कोर्स (6 सेमेस्टर) ।

परन्तुक :-

(i) कक्षा 11 से 12 तक के लिए कम्प्यूटर विज्ञान विषय के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(ii) कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बी०एड० की योग्यता अनिवार्य नहीं है।

(G) संगीत विषय के लिए कक्षा 11-12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:- न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(H) कक्षा 11 से 12 तक वाणिज्य संकाय / विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा के संबंध में :-

वाणिज्य संकाय में तीन विषय क्रमश: EPS (उद्यमिता ). Accountancy (लेखाशास्त्र) एवं Business Study ( बिजनेश स्टडी) में नियुक्ति की जायेगी। इस हेतु वाणिज्य (Commerce) में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त तीन विषयों में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। परन्तु EPS (उद्यमिता) अथवा Accountancy (लेखा) अथवा Business Study ( बिजनेश स्टडी) विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे।

(I) विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित उपबंध :-

(i) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(ii) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(iii) NCTE अधिनियम, 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा NCTE अधिनियम के प्रवृत होने के उपरांत NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(J) स्नातकोत्तर के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण -मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की उपाधि उर्दू / फारसी / अरबी विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा प्रदत्त आचार्य की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य मानी जाएगी।
(K) स्नातक के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण -मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की उपाधि उर्दू / फारसी / अरबी विषय के लिए स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा प्रदत्त शास्त्री की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी।
(L) राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा यथा-

(i) प्राथमिक शिक्षक के लिए CTET Paper-1 अथवा BTET Paper-I,

(ii) माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए STET Paper-1,

(iii) उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए STET Paper-II में उत्तीर्ण हो।

परन्तुक :-

वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, जो दक्षता परीक्षा उत्तीण होंगे, के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी।

(M) नोट:-

शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हों तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन दिनांक 31.08.2023 तक पूर्ण हो जाय।

उन्हें ऐसी परीक्षा में 31.08.2023 तक भाग लेने का प्रमाण यथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षाफल सहित प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा और सत्यापनोपरान्त उनकी प्रशैक्षणिक अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्व-घोषणा (Self-declaration) भी देना होगा। एतद्संबंधी सभी प्रमाण पत्र यदि आवेदन जमा करने के समय पूर्व से ही निर्गत हो तो उपरोक्त स्व-घोषणा आधारित विकल्प लागू नहीं होगा और ऐसे अभ्यर्थी को ऐसे प्रमाण पत्रों के संबंध में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना होगा और उसकी छायाप्रति भी देनी होगी।

उदाहरण:-
  • वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो एवं CTET-Paper-1 में उत्तीर्ण हो परन्तु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हों भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते कि प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित परीक्षा का आयोजन दिनांक 31.08.2023 तक पूर्ण हो जाय।
आयु सीमा:-
  • (i) सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट-ऑफ-तिथि 01.08.2023 होगी।

(ii) प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट-ऑफ-तिथि 01.08.2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 01.08.2023 को 21 वर्ष है।

(iii) अधिकतम आयु अनारक्षित (पुरूष)- 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला ) – 42 वर्ष

(iv) वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है।

(क) आयु सीमा में छूट:- इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात् नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक 01.08.2023 को आधार मानकर देय होगी,

परन्तुक :-

(i) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 (विज्ञापन संख्या-373 / 2019 ) में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट 01.08.2019 को आधार मानकर देय होगी। इसी प्रकार वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ( STET) 2022 (विज्ञापन संख्या 01 / 2023 ) में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट 01.08.2022 के कट-ऑफ-डेट के अनुसार गणना की जायेगी।

(ii) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण होने वाले कम्प्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 08 (आठ) वर्ष की छूट दिनांक 01.08.2019 का आधार मानकर देय होगी।

(iii) पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल रहेगा।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक- 962. दिनांक 22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

(v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 2447, दिनांक- 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

चयन प्रक्रिया:- लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ) के आधार पर।

लिखित परीक्षा:-

(i) लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ) के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे:-

  • सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जानेवाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय (MCQ Objective) आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक (निगेटिव मार्किंग) अंक दिये जायेंगे।
  • कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक- 6706, दिनांक 01.10.2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जायेंगे।
  • अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं, जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुये हों, उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं।
  • साक्षात्कार:- इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
मेघा सूची:- लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ) के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी ।

अधिमानता:-

  • प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्गों की प्राथमिकता (Priority) अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक के विभिन्न श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है।
  • मेधाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जायेगा किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात् शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जायेगा. जिसपर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा।
  • अभ्यर्थियों को आवेदन करने के समय तीन जिला का अधिमानता अवरोही क्रम में देना होगा। सफल अभ्यर्थियों के लिए जिला के लिए दी गई अधिमानता एवं मेधा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जायेगा। अभ्यर्थी के मेधा के अनुसार तीनों अधिमानता में से किसी के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला (Alphabetical ) के अनुसार रिक्त पद वाला जिला आवंटित की जायेगी।
  • अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात् पदस्थापन Merit-cum-choice के आधार पर संबंधित जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा, परन्तु मेधा के आधार पर अधिमानता के विद्यालय में रिक्ति नहीं होने पर उपलब्ध रिक्ति के अनुसार किसी भी विद्यालय में पदस्थापन किया जा सकेगा।

अन्य निर्देश:-

(i) कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अन्तर्गत अधिकतम 03 (तीन) बार परीक्षा में भाग ले सकेगा।

(ii) आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरान्त प्रशासी विभाग संतुष्ट न हो जाय, की अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।

(iii) आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्व-घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जायेगा।

नोट:- (क) पत्र / विषयों का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। आयोग के द्वारा तैयार औपबंधिक मेधासूची शिक्षा विभाग को भेजने के पश्चात् अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता संबंधी आवेदन में किये गये दावे की सत्यता की जाँच विभाग अपने स्तर पर करने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। आवेदक के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के सत्यापन के पश्चात् मेघासूची को प्रशासी / शिक्षा विभाग संशोधित कर सकेगा।

आरक्षण:-

(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमो एवं इस नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(II) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:

(a) जाति प्रमाण-पत्र (b) स्थायी निवास संबंधित प्रमाण-पत्र

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित अंचल अधिकारी / राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी / राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति / स्थायी निवास / क्रीमीलेयर रहित प्रमाण- पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(iii) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

क्र.सं.आरक्षित कोटिऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटिकोटि कोड
1.अनारक्षित (Unreserved)UR01
2.अनुसूचित जाति (Schedule Caste )SC02
3.अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)ST03
4.अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)EBC04
5.पिछड़ा वर्ग (Backward Class)BC05
6.पिछड़ा वर्ग की महिला (Backward Class ledies)BCL06
7.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)EWS07

(iv) (A) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 962, दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगो को क्षैतिज आरक्षण देय है। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(B) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 10668, दिनांक 29.06.2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-1 में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(v) इस नियमावली “बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय 15 तक के अध्यापक के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत आरक्षित होगा।

विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जायेगा। माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 तक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11-12 तक के अध्यापकों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2342, दिनांक- 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता / पोती / नाती/नतींनी को 2% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 11687, दिनांक 30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतीनी होने का ) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1 ) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए

अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आय एवं परिसम्पति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022 2023 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

सभी वांछित प्रमाण-पत्र यथा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता / दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि- 12.07.2023 तक का निर्गत होना आवश्यक है

केवल प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी परीक्षा में दिनांक 31.08.2023 तक सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र छोड़कर यदि विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है, तो उससे उक्त अर्हता / पात्रता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।

नोट:- (1) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ / शर्त / जानकारी / किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

नोट:- ( 2 ) आयोग द्वारा किसी भी समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

1. मैट्रिक का प्रमाण-पत्र / अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।

2. विज्ञापन की कंडिका-4 शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता / दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ।

3. विज्ञापन की कंडिका-4 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र ।

4. बिहार राज्य के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र ।

5. पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र ( महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र ) ( दावा करने की स्थिति में)।

6. पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र ( विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर) (दावा करने की स्थिति में)।

7. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र) । (शुल्क में रियायत / छूट का दावा करने की स्थिति में)।

8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 2023 के आधार पर निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र ( दावा करने की स्थिति में ) ।

9. दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र ( दावा करने के स्थिति में ) । नोट:- मूकबधिर दिव्यांग (DD) का दावा करने की स्थिति में IGIMS, Patna से एवं चलन दिव्यांग (OH). मनोविकार दिव्यांग एवं बहुदिव्यांग (MD) एवं दृष्टि दिव्यांग (VI) का दावा करने की स्थिति में PMCH, Patna से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र ।

10. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 10668, दिनांक- 29.06.2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-11 में शपथ पत्र ।

11. भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र

12. स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतीनी होने का ) प्रमाण-पत्र ( दावा करने की स्थिति में ) ।

13. केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हों तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) I

14. फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड) ।

15. हाल का खिंचा हुआ 2 (दो) फोटो।

16. लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये आवेदन की प्रति ।

17. लिखित परीक्षा के लिए निर्गत e-Admit card की प्रति ।

9. प्रमाण पत्रों की जाँच:-

(i) नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि ये नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता / दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथाआवश्यक जाँच करा लेंगे।

(ii) प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एण्ड उड़िसा पब्लिक डिमान्ड रिकॉवरी एक्ट, 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

10. शुल्क :-

अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ रूपये तथा अलग-अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है:-

  • (i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750/- ( सात सौ पचास) रूपये
  • (ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए 200/- (दो सौ ) रूपये
  • (iii) सभी आरक्षित / अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200/- (दो सौ ) रूपये
  • (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों ( 40% या उससे अधिक) के लिए 200 /- (दो सौ) रूपये
  • (v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750/- (सात सौ पचास) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

नोट:- (1) वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200 /- ( दो सौ रूपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा।

(2) वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी / अनारक्षित महिला अभ्यर्थी, जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण. दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है।

दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं।

11. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि :- 15-06-2023
ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि :- 12-07-2023

अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन / कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की जाँच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जायेगा। (ii) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in/www.onlinebpsc.bihar.gov.in ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जायेगी।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

(A) रजिस्ट्रेशन एवं Application की विवरणी भरने के बाद Edit करने का Option रहेगा, जो Payment करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा. इसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी किसी भी प्रविष्टि में Edit करने का प्रावधान रहेगा।

(B) परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन Payment करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएँ सही है Payment के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टि में Edit का कोई प्रावधान नहीं होगा।

(C) परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन Payment के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध ” Download Filled Application Section” से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर लेंगे।

नोट:- वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन Cancel करना चाहते हों. वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व अपने Application को Cancel करते हुए उसी Mobile No. / Email ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा ।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरश: अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र / अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(iii) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(iv) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई0डी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई०डी० अंकित नहीं करेंगे।

(v) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है।

(vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। (vii) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी तस्वीर Webcam के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(viii) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है ।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 10668, दिनांक 29.06.2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक का दावा करने के स्थिति में ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes / No) को Select करने के पश्चात् ही श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जायेगा ।

(x) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की पाँच प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(xi) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान / गलत भुगतान / असफल भुगतान (Unsuccessful Payment / Transaction Status Failure / Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा ।

(xi) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। (all) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

12. महत्वपूर्ण निर्देश :-

(i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध “Download Filled Application Section” से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र / कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे।

आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।

13. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी । अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

14. शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता / दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।

15. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा ।

16. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अलग से मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन / सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

सारांश

उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी जरूर पसंद आया होगा। आपको इसी तरह से सरकारी सुचना की जानकारी और हम आपको इसी तरह की सभी जानकरी उपलब्ध कराते रहेंगे।

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